जी।एस।टी। के तहत इन्वोइस के प्रावधान: FAQ ऑन इन्वोइस विथ पावर पॉइंट प्रेस्ंटेशन

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भव्य पोपट, एडवोकेट-एडिटर-टेक्स टुडे

जी एस टी कानून की धारा 31 और रूल 46 से 55A तक इन्वोइस के प्रावधानों के बारे मे हे। अग्रेजी मे कहावत हे की, What is easy to see is easy to miss। इस कहावत के अनुसार ही ये बिल के जो नियम हे वे हे तो बहोत सरल हे पर उसके ऊपर नजर करना जरूरी हे। यहा, इन्वोइस से जुड़े सामान्य तौर पर पूछे जाने वाले प्रश्न और उनके दिए गए हे। ये लेख इस तर पर लिखा गया हे की एक कर व्यवसायी तो इसे आसनीसे समज सकता हे पर हमारे क्लाइंट्स के लिए भी इसे समाजना ज़्यादा मुशकेल नहीं हे।

 

  1. जी एस टी के तहत कितने प्रकार के इन्वोइस के विकल्प हे?

जवाब:

  • टेक्स इन्वोइस

 

  • बिल ऑफ सपलाय

 

  • इन्वोइस कम बिल ऑफ सपलाय (46A) (13.10.2017 से)

 

  1. जी एस टी कानून के तहत इन्वोइस कब तक बनाना ज़रूरी हे?

जवाब:

  • माल के लिए डिलिवरी से पहेले या डिलिवरी के समय पर [सेक्शन 31(1)]

 

  • सर्विस के लिए सर्विस देने से पहेले या उसके बाद 30 दिनो तक [सेक्शन 31(2)] [नियम 47)

 

  • इन्स्योर्न्स, बेंकिंग, फाइननसीयल इंस्टीट्यूशन को ये छूट दी गई हे के वे अपने बिल सेवा प्रदान करने के 45 दिनो के अंदर बना सकते हे।

 

  • कंटीन्यूझ सप्लाय ऑफ गुड्स के लिए जब स्टेटमेंट इसस्यु होता हे तब या तो जब पेमेंट मिलता हे तब इंवॉइस बनान जरूरी हे।

 

  • कंटीन्यूझ सप्लाय ऑफ सर्विस के लिए जब कोंटराक्ट मे पेमेंट की तारीख तय हे तो उस दिन तक या अगर ये तारीख तय ना हो तो जब पेमेंट मिलता हे तब इंवॉइस बनान जरूरी हे।

 

  • जब कोई सप्लाय “एप्रूवल बेसिस” पे हुई हे तो इन्वोइस जब माल एप्रूव होता हे तब या गुड्स रिमुवल के 6 महीने के अंदर बनाना आवश्यक हे।

 

  1. जी एस टी कानून के तहत इन्वोइस देने मे कोई खास प्रकार के सप्लायर के लिए खास प्रकार के नियम हे?

 

हा, जी एस टी नियम 54 के तहत नीचे दिए गए सप्लायर के लिए टेक्स इन्वोइस देने के लिए खास प्रावधान हे।

जवाब:

  • इनपुट सर्विस डिस्ट्रिब्यूतर जब एक बेंक या फाइनन्शियल इंस्टीट्यूशन का इनपुट सर्विस डिस्ट्रिब्यूटर हे तो टेक्स इन्वोइस कोई भी नाम से दे सकता हे और सीरियल नंबर देने मे भी उन्हे छूट रहेती हे।

 

  • बेंक, इंसयोरंस कंपनी, फाइनन्शियल इंस्टीट्यूशन, महीने के अंत मे एक कनसोंलीडेटेड टेक्स इन्वोइस दे सकते हे और ये इन्वोइस पिजहीकल या इलेक्ट्रोनिक कैसे भी दे सकते हे। वे इन्वोइस सीरियाली नंबर वाले हो वो ज़रूरी नहीं हे। और उस बिल मे रेसीपीयंट का एड्रेस होना जरूरी नहीं रखा गया हे।

 

  • गुड्स ट्रांसपोर्ट एजंसी (GTA) के लिए ये जरूरी हे की वे अपने टेक्स इन्वोइस या इस प्रकार के डोकयुमेंट मे “ग्रोस वेईट” लिखे और वह ट्रांसकशन मे जी एस टी भरने की जिम्मेवारी कनसाइनर, कन्साईनी या ट्रांसपोर्टर की हे उसका निर्देश करे।

 

  • पेसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रदान करने वाले सप्लायर के लिए टेक्स इन्वोइस या उस प्रकार का कोई भी डोकयुमेंट सीरियली नंबर मे हो वो ज़रूरी नहीं हे। उन के लिए रेसीपीयंट का एड्रेस होना भी ज़रूरी नहीं हे।

 

  • मल्टीफ़्लेक्स सिनेमाघर के लिए इलेक्ट्रोनिक टिकैत देना आवश्यक हे। ये इलेक्ट्रोनिक टिकिट्स टेक्स इन्वोइस मनी जाएगी। ऐसी टीकेट मे रेसीपीयंट की डिटेल्स होना जरूरी नहीं हे। मल्टीफ़्लेक्स के सिवा भी सिनेमाघर ये नियम का पालन कर सकते हे।

 

 

  1. कितनी रकम तक का टेक्स इन्वोइस या बिल ऑफ सपलाय बनाना ज़रूरी नहीं हे?

जवाब:

  • जब बिल का मूल्य 200/- से कम का हो

 

  • पर अगर खरीदनर मांगे तो 200/- से कम मूल्य का बिल भी बनाना ज़रूरी हे।

 

  • जब कोई अन्य रजिस्टर्ड पर्सन को माल बेचा जा रहा हो तो इन्वोइस का मूल्य 200 से कम हो तो भी बिल बनाना ज़रूरी हे।[सेक्शन 31(3)(b)]

 

  • 200/- रु से कम वाले सप्लाय के एक कंसोलीडेटेड बिल बनाना जरूरी हे।

 

  • मल्टीफ़्लेक्स मे फिल्म बताने वाले टेक्सब्ल पर्सन को ये 200/- रु तक की छूट नहीं दी गई हे। उन्हे कोई भी अमौण्ट का टेक्स इन्वोइस बनाना जरूरी हे।

 

 

  1. अगर मे कांपोझीशन के तहत रजिस्टर्ड हु तो क्या मुजे टेक्स इन्वोइस बनाना पड़ेगा?

जवाब:

  • नहीं, आगर आप कंपोझीशन मे हो तो आपको बिल ऑफ सपलाय बनाना पड़ेगा। [सेक्शन 31(3)(c)]

 

  1. अगर मे खुद कंपोझीशन मे नहीं हु किन्तु मेरा खरीदनार कंपोझीशन मे हे तो क्या मुजे उसे बिल ऑफ सपलाय देना पड़ेगा?

जवाब:

  • नहीं, अगर आप विक्रेता कंपोझीशन मे नहीं हे तो आपका खरीदनर कंपोझीशन मे हो तो भी आप बिल ऑफ सप्लाय आप नहीं दे सकते हो। यहा पे टेक्स इन्वोइस देना अवश्यक हे। [सेक्शन 31(3)(c)]

 

  1. मे टेक्स फ्री चीजों का विक्रेता हु और कंपोझीशन मे नहीं हु। तो क्या मुजे मेरे खरीदनर को टेक्स इन्वोइस देना रहेगा?

जवाब:

  • नहीं, यदि आप सिर्फ टेक्स फ्री चीजों का सपलाय कर रहे हे तो आपको टेक्स इन्वोइस बनाना नही चाहिए। यहा आपको बिल ऑफ सपलाय देना आवश्यक हे। [सेक्शन 31(3)(c)]

 

  1. यदि मे एक साथ टेकसेबल और टेक्स फ्री दोनों चीज़ों का सपलाय कर रहा हु, तो मुजे कौनसा बिल इस्यु करना चाहिए?

जवाब:

  • यदि आप टेकेसेबल और टेक्स फ्री दोनों चीजों का एक साथ सपलाय करते हे तो आपको टेक्स इन्वोइस देना आवश्यक हे। यदि आप के खरीदनर जी एस टी के तहत रजिस्टरड नहीं हे तो आप उन्हे टेक्स इन्वोइस की जगह “इन्वोइस कम बिल ऑफ सप्लाय” दे सकते हे। (यहा ऑप्शन दिया गया हे) (रूल 46A)

 

  1. अगर कोई मुजे एडवांस पेमेंट करे तो मुजे उस समय उसे कोई दोक्यूमेंट देना ज़रूरी हे? या जब माल की डिलिवरी हो तब इन्वोइस देना काफी हे?

जवाब:

  • हा, जब आप को खरीदनर से कोई एडवांस मिलता हे तब आपको उसे “रिसीप्ट वाउचर” देना जरूरी हे। [सेक्शन 31(3)(d)]

 

  1. अगर एडवांस पेमेंट के किस्से मे माल या सेवा देना कोई कारण से रद होता हे और ऐसेमे टेक्स इन्वोइस देना मुमकिन नहीं होगा तो मुजे कोई दोक्यूमेंट देने पड़ेंगे?

जवाब:

  • हा, अगर कोई कारण से माल या सेवा देना रद होता हे तो आप उनको रिफ़ंड वाउचर दे सकते हे।[सेक्शन 31(3)(e)]

 

  1. अगर मे RCM भरने के लिए जिम्मेवार हु तो क्या मुजे उसका भी बिल बनाना पड़ेगा? अगर हा तो वो बिल कब तक बनाना रहेगा?

जवाब:

  • हा, अगर आप जी।एस।टी। कानून की धारा 9(3) या 9(4) के तहत RCM भरने के लिए जिम्मेदार हे तो आपको सेल्फ इन्वोइस बनाना पड़ेगा। ये इन्वोइस जिस दिन वस्तु या सेवा ली गयी हो उस दिन बनाना पड़ेगा। [सेक्शन 31(3)(f)]

 

  • जी एस टी नियम के तहत जी एस टी कानून की धारा 9(4) के अनुसार अन रजिस्टर्ड पर्सन से की गयी परचेज पर या ली गई सेवा के ऊपर महीने मे एक सेल्फ इन्वोइस बना सकते हे और पेमेंट के समय उसे पेमेंट वाउचर भी बनाना पड़ेगा। (नियम 46)

 

  • अगर आपने माल या सेवा रजिशटर्ड पर्सन से ली हे और उसने आपको इन्वोइस, बिल्ट्री वगेरा दी हे तो आपको सिर्फ पेमेंट वाउचर बनाना हे। पर अगर आपने माल या सेवा अनरजिस्टर्ड पर्सन से ली हे तो आपको सेल्फ इन्वाइस और पेमेंट वाउचर दोनों बनाना पड़ेगा

 

  1. जी एस टी कानून के तहत इन्वोइस पे HSN लिखना कंपलसरी हे?

जवाब:

  • हा, जी एस टी कानून के तहत इन्वोइस पे HSN लिखना कंपलसरी हे।

 

  • किन्तु जी एस टी कानून की धारा 31 के अनुसार और नियम 46 के अनुसार, नोटिफिकेशन के ज़रिए HSN लिखने के प्रावधान मे मे रिलेक्षेशन देने के पावर्स दिये गए हे।

 

  • इस पावर्स के तहत CBIC के द्वारा नोटिफिकेशन 12/2017 , ता। 28th जून 2017 को टेकसेबल पर्सन को HSN लिखने मे निम्न प्रकार की छूट दी गयी हे।

 

क्रम पिछले वितीय वर्ष मे सालाना टर्नओवर HSN कोड के डिजिट
1 1.5 तक का टर्नओवर शून्य
2 1.5 करोड़ से ऊपर परंतु 5.00 करोड़ से नीचे का सालाना टर्नओवर 02 डिजिट
3 5 करोड़ से ऊपर का सालाना टर्नओवर 04 डिजिट

 

 

  1. जी एस टी के तहत इन्वोइस कितनी कॉपी मे देनी ज़रूरी हे?

जवाब:

  • जी एस टी नियमो के नियम 48 के तहत वस्तु के लिए टेक्स इन्वोइस 3 कॉपी मे होनी ज़रूरी चहे। जिसमे ओरिजनल कॉपी रेसीपोंयंट के लिए, डुप्लीकेट कॉपी ट्रांसपोर्टर के लिए और ट्रिप्लीकेट कॉपी सप्लायर खुद के रेकॉर्ड्स के लिए हे।

 

  • सर्विस के लिए इन्वोइस दो कॉपी मे होना जरूरी हे। जिसमे ओरिजिनल कॉपी सेवा लेने वाले रेसिपीयंट के लिए हे और दूसरी सप्लायर ऑफ सर्विस के लिए।

 

  • बिल ऑफ सपलाय के लिए कोई निश्चित प्रावधान नहीं दिए गए हे। मेरे हिसाब से अगर ट्रांसपोर्ट से बिल ऑफ सपलाय वाला माल भेजा जा रहा हे तो बिल ऑफ सपलाय 3 कोपि मे होना जरूरी हे। अगर ex shop या ex factory माल बेचा जा रहा हे तो बिल ऑफ सपलाय दो कॉपी मे हो सकता हे।

 

 

  1. रिवाईझड़ इन्वोइस कौन सी परिस्थितिओ मे दे सकते हे?

जवाब:

  • जी एस टी कानून की धारा 31(3)(a) और नियम 53 के तहत रिवाइसड इन्वोइस सिर्फ उन परिस्थितियो मे दे सकता हे जहा सप्लायर का जी एस टी रजिशट्रेशन सर्टिफिकेट इसस्यु हुआ उससे पहेले की लयबिलिटी की तारीख हे।

 

  • उदाहरण के लिए अगर कोई सप्लायर धारा 22 के तहत रजिशट्रेसन लेने के लिए 01 मार्च 2020 से ज़िम्मेवार हे। उसने समय पर अपनी एप्लिकेशन कर दी हे और उसको रजिशट्रेशन 30 मार्च को मिला। एसी परिस्थितिओ मे वो जो इन्वोइस 01 मार्च से 30 मार्च तक उसने दिए हे उसे वे रिवाइज़ कर सकेगा।

 

  • यह रिविज़न रजिशट्रेशन सर्टिफिकेट इसस्यु होने के एक महीने के भीतर रिवाइज़ इन्वोइस इसस्यु कर सकेगा।

 

  1. रिवाइज़ इन्वोइस एक खरीदनर के लिए कंसोलिडेटेड देने के लिए कोई प्रावधान हे?

जवाब:

  • हा, अगर (रेसीपीयंट) खरीदनर जी एस टी के तहत रजिशटर्ड नहीं हे तो उसे कंसोलिडेटेड रिवाइज़ इन्वोइस दे सकते हे।

 

  • अगर इंटर स्टेट सप्लाय हो रही हो तो 2.5 लाख या उससे कम की अगर एमाउंट हे तो ही कंसोलिडेटेड इन्वोइस दे सकते हे।

 

  1. क्या इन्वोइस की जगह माल डिलिवरी चालान पर भेज सकते हे?

जवाब:

हा, जी एस टी के नियम 55 के तहत दिए गए परिस्थितिमे इन्वोइस की जगह डिलिवरी चालान दे सकते हे।

  • लिकविड गेस की सप्लाय जहा हो रही हो और जहा गेस की मात्र जानी नहीं जा सकती हे उस स्थिति मे,

 

  • जॉब वर्क के लिए कोई माल भेजा जाए तब,

 

  • सप्लाय के अलावा कोई माल अगर भेजा जा रहा हे तब,

 

  • जब माल की सप्लाय हो रही हे पर उस समय टेक्स इन्वोइस बनाना संभव नहीं हे, पर ऐसे किस्से मे डिलिवरी हो जाने के बाद टेक्स इन्वोइस देना जरूरी हे।

 

  • जहा बोर्ड ने एसी कोई सप्लाय को नोटिफ़ाय किया हो तब।

 

इन परिस्थितिओ मे टेक्स इन्वोइस, बिल ऑफ सप्लाय या इन्वोइस कम बिल ऑफ सप्लाय की जगह डिलिवरी चालान दे सकते हे। ये डिलिवरी चालान भी तीन कॉपी मे होना ज़रूरी हे। जिसमेसे पहेली कॉपी रेसिपीयंट के लिए, डुप्लीकेट कॉपी ट्रांसपोर्टर के लिए और तीसरी कॉपी सप्लायर के लिए हे।

 

  1. क्या टेक्स इन्वोइस या बिल ऑफ सप्लाय, ई वे बिल ना बनाना हो तब भी ट्रांसपोर्टेशन के साथ होना जरूरी हे?

जवाब:

  • हा, जी एस टी के नियम 55A के तहत टेक्स इन्वोइस या बिल ऑफ सप्लाय ट्रांसपोर्टेशन मे साथ होना जरूरी हे।

 

  1. अगर किसी करदाता का पंजीकरण (रजिशट्रेशन) जी एस टी डिपार्टमेन्ट के द्वारा केन्सल कर दिया गया हे, और उसका बिझनेस तो चालू ही हे। वो अपील के लिए गया और उसका रजिशट्रेशन रिस्टोर हो गया हे। ऐसे किस्से मे अगर उसे बिल देना हे तो कैसे दे सकता हे? क्या इसमे रिवाइज़ इन्वोइस के नियम काम आएंगे?

जवाब:

  • नहीं, ऐसी परिस्थिति मे रिवाइज़ इन्वोइस के नियम काम नहीं आएगे। इस परिस्थ्ति मे करदता को सामान्य तरीके से बिल बनाना हे। जब उसका रजिशट्रेसन चालू हो जाए तब उसे अपने GSTR 1 मे वही बिल्स ले लेने जरूरी हे।

 

  1. क्या जी एस टी के तहत क्रेडिट नोट या डेबिट नोट सप्लायर या रेसिपीयंट दोनों बना सकते हे?

जवाब:

  • नहीं, जी एस टी कानून की धारा 34 के तहत सिर्फ सप्लायर ही क्रेडिट और डेबिट नोट बना सकता हे। हा फाइनन्शियल क्रेडिट नोट जिससे जी एस टी को कोई इफेक्ट ना हो वैसी क्रेडिट नोट, सप्लायर या रेसीपीयंट कोई भी बना सकता हे।

 

  1. क्रेडिट नोट सप्लायर कौन सी परिस्थ्ति मे बना सकता हे?

जवाब: अगर कोई टेक्स इन्वोइस सप्लायर ने बनाई हे और वो टेक्स इन्वोइस मे जो टेकसेबल वेलयु या टेक्स दिखाया हे उससे कम भरने की जिम्मेवारी सप्लायर की नीचे दिए गए कारणो की बजह से आ रही हे तो वो क्रेडिट नोट के ज़रिए अपनी जिम्मेवारी कम कर सकता हे।

  • कंसिडरेशन मे कोई बदलाव की बजह से

 

  • वस्तु रिटर्न होने के कारण

 

  • वस्तु या सेवा मे कोई कोताही (डेफ़िशीयंसि) के कारण

 

  1. डेबिट नोट सप्लायर कौन सी परिस्थ्ति मे बना सकता हे?

जवाब: अगर कोई टेक्स इन्वोइस सप्लायर ने बनाई हे और वो टेक्स इन्वोइस मे जो टेकसेबल वेलयु या टेक्स दिखाया हे उससे ज्यादा भरने की जिम्मेवारी सप्लायर की नीचे दिए गए कारणो की बजह से आ रही हे तो वो डेबिट नोट के ज़रिए अपनी जिम्मेवारी बढ़ा सकता हे।

  • कंसिडरेशन मे कोई बदलाव की बजह से

 

  1. क्या मल्टीपल इन्वोइस की एक क्रेडिट या डेबिट नोट देना सप्लायर के लिए जायज हे?

जवाब: हा, 01.02.2019 से जी एस टी कानून मे हुए बदलाव के बाद अब मल्टीपल टेक्स इन्वोइस के लिए कॉमन क्रेडिट नोट या डेबिट नोट देना मुमकिन हे। मल्टीपल क्रेडिट नोट या डेबिट नोट के बारे मे ये बात याद रखना जरूरी हे की मल्टीपल क्रेडिट नोट्स एक वीतीय वर्ष के इन्वोइस के लिए ही दी जा सकती हे। ये कानून लागू हो जाने के बावजूद पोर्टल पर ये फेसिलिटी अभी एवलेबल नहीं हे ऐसा मेरा मानना हे।

 

  1. क्या क्रेडिट और डेबिट नोट की डिटेल्स 3B और GSTR 1 मे देनी जरूरी हे?

जवाब: हा, क्रेडिट और डेबिट नोटस की डिटेल्स GSTR 3B और GSTR 1 मे देनी जरूरी हे। हलकी GSTR 3B मे अलग से आप क्रेडिट और डेबिट नोट शो नहीं कर सकेंगे पर आपको वो डिटेल्स नेट ऑफ कर के डालनी होगी। GSTR 1 मे ये डिटेल क्रेडिट नोट वाइज़ देनी ज़रूरी हे।

  1. क्या क्रेडिट और डेबिट नोट्स जारी करने के लिए कोई समय का प्रावधान हे?

जवाब: क्रेडिट नोट्स जारी करने के बाद उसे रिटर्न मे लेना जरूरी हे। जी एस टी कानून की धारा 34(2) और (4) के तहत अगले वीतीय वर्ष के सितंबर माह तक रिटर्न मे दिखा देना जरूरी हे। इसलिए क्रेडिट नोट और डेबिट नोट इस्स्यु करन अगले वितीय वर्ष के सितंबर महीने तक जरूरी हे। डेबिट नोट्स इसस्यु कभी भी कर सकते हे।

मे आशा रखता हु के आपको ये इन्वोइस पर दिए गए FAQ काम आएंगे। अगर इस विषय पर कोई प्रश्न हो तो आप हमे adv.bhavyapopat@gmail.com या 9924121700 पर वोट्स एप के ज़रिए पुछ सकते हे।

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